यदि आप किसी सरकारी संस्था में नौकरी नहीं करते हैं, और यदि आप किसी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं तो आप अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के द्वारा 60 वर्ष की आयु के पश्चात ₹1000/2000/3000/4000 या ₹5000 की मासिक गारंटी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
अटल पेंशन योजना (APY) | |
शुरुआत | 9 मई 2015 |
APY का लक्ष्य | मुख्यतः असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मुख्य पेंशन धारा से जोड़ना |
न्यूनतम आयु सीमा | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु सीमा | 40 वर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.npscra.nsdl.co.in/scheme-details.php |
हेल्पलाइन नंबर (Toll Free) | 1800 110 069 |
वर्ष 2015 के बजट भाषण में अटल पेंशन योजना (APY) का उल्लेख तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा किया गया था, और 9 मई 2015 को यह योजना पूरे भारत वर्ष के लिए शुरू कर दी गई थी। अटल पेंशन योजना भारत में एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है, जो की मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर आधारित है। इस योजना को लागू करने का आधार यह था कि भारत की 12% से अधिक आबादी किसी न किसी रूप में पेंशन प्राप्त कर रही है। परंतु वे लोग जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है उन्हें किस प्रकार पेंशन से जोड़ा जाए ताकि 60 वर्ष की आयु के पश्चात वे एक निश्चित मासिक आय पर अपने बुढ़ापे को सम्मानजनक दृष्टि से जी सकें।
यह योजना भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केन्द्रित है, जिसके अंतर्गत 60 साल की आयु पूरी होने पर ₹1000/-या ₹2000/-या ₹3000/-या ₹4000 या ₹5000/- प्रतिमाह रूपये की न्यूनतम पेंशन गारंटी; श्रमिकों (ग्राहकों) द्वारा किये गए सहयोग पर आधारित होगी। इस योजना के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक; जो किसी भी प्रकार की (सरकारी अथवा ग़ैर सरकारी) पेंशन का लाभ नहीं उठा रहा है उसे शामिल किया जाएगा।
Table of Contents
अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता
- ग्राहक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- ग्राहक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है।
- आपका किसी भी बैंक/डाकघर में बचत खाता होना आवश्यक है।
- ग्राहक स्वयं के नाम से केवल एक ही अटल पेंशन योजना खाता खुलवा सकता है।
- जो लोग किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है, एवं आयकर(टैक्स के दायरे)में नहीं आते हैं तथा जो किसी भी प्रकार से EPF व EPS जैसी योजनाओं से नहीं जुड़े है, वे सभी ग्राहक इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं।
- उदाहरण के लिए निम्नलिखित अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य अटल पेंशन योजना (APY) के लिए पात्रता नहीं रखते है। (कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1948, असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान 1955, नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966, जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1961, कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना)
अटल पेंशन योजना के महत्वपूर्ण लाभ
- निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करती है।
- निवेश पर आयकर में छूट सेक्शन 80CCD[1] व 80CCD[1B] के तहत प्रदान की जाती है।
- अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की सरकार द्वारा गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न; योगदान(अंशदान) की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस प्रकार की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
- यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न; न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक है तो इस प्रकार के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा कर दिये जायेंगे।
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक को 60 वर्ष के बाद आजीवन न्यूनतम उसके योगदान के अनुसार पेंशन प्राप्त होती रहती है।
- ग्राहक की मृत्यु के पश्चात भी उसकी पेंशन उसके पति/पत्नी को सुचारु रूप से प्रदान की जाती रहती है।
- यदि इस योजना के अंतर्गत पति-पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो जमा सम्पूर्ण धनराशि उनके बच्चों(नोमिनी) को प्राप्त हो जाती है।
अटल पेंशन योजना में खाता खोलने की विधि
1. APY में खाता खोलने के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रिया – APY offline form
- ग्राहक अपने नज़दीकी बैंक/पोस्ट ऑफ़िस में जाकर अपना बचत खाता खुलवाए। (बचत खाता खुला नहीं होने की दिशा में)
- ग्राहक को बैंक/पोस्ट ऑफ़िस के कर्मचारियों के सहयोग द्वारा APY पंजीकरण फ़ॉर्म भरना होगा। (फॉर्म यहाँ से Download करे)
- आवेदक अपने आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाएं, यह अनिवार्य नहीं है परंतु इसके द्वारा योगदान के बारे में निरंतर जानकारी मिलने की सुविधा प्रदान की जाती है।
- ग्राहक (60 वर्ष बाद) जो भी पेंशन चाहता है, उसे पेंशन स्लेब निर्धारित करने के लिए अपनी आयु के अनुसार ही योगदान करना होगा, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है और वह 60 वर्ष की आयु में प्रतिमाह ₹5000 की पेंशन चाहता है तो उसे अपनी आयु के अनुसार 30 वर्ष तक प्रतिमाह ₹577 का योगदान करना होगा।
- महीने से/3 महीने से/ 6 महीने से, योगदान की राशि कटती रहे इसके लिए बैंक/पोस्ट ऑफ़िस में आवश्यक राशि अनिवार्यता से रखें।
- योगदान महीने से/3 महीने से/ 6 महीने से (जो योगदान अंतराल ग्राहक ने चुना है) आपके बैंक/पोस्ट ऑफ़िस से अपने आप कट जाएगा (ऑटो डेबिट) ।
2. APY में खाता खोलने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया – APY online form
- आधार पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट पर अभी के लिए बंद कर दिया गया है। तो आप अपने नेट-बैंकिंग प्रणाली के द्वारा भी आवेदन कर सकते है। उदाहरण के लिए हम SBI बैंक की नेट-बैंकिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।
- इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर लोग-इन (Log-In) करना होगा।
- जहाँ आपको e-services>>social security scheme का चयन करना होगा।
- तत्पश्चात् दिखाई दे रहे पोर्टल पर आप दूसरे नम्बर की श्रेणी में ATAL PENSION YOJANA को चुने।
- आपके सामने APY का आवेदन फ़ॉर्म खुल जाएगा।
- इसके पश्चात फ़ॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
- फ़ॉर्म में उपस्थित सम्पूर्ण जानकारी भरने के उपरांत आपको नोमिनी तथा अंशदान जमा करने हेतु जानकारी भरनी होगी।
- सम्पूर्ण फ़ॉर्म को एक बार पुनः जाँच लें।
- अंत में दिखाई दे रहे SUBMIT बटन पर क्लिक करने से अटल पेन्शन योजना के लिए आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
- SUBMIT बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक प्रिंट कॉपी आएगी जिसपर आपके आवेदन का Reference Number दिया होगा, जिसे प्राप्त करना आवश्यक है। आप इस प्रिंट कॉपी की एक प्रति डाउनलोड भी कर लें।
नियमित अंशदान न करने पर दंड का प्रावधान
- ग्राहकों को अपने बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाते में निर्धारित नियत तिथि देरी योगदान के लिए किसी भी अति-देय ब्याज से बचने के लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए।
- मासिक/तिमाही/छमाही योगदान बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में महीने/तिमाही/छमाही की पहली तारीख को जमा किया जा सकता है। हालांकि, अगर ग्राहक के बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन/पहले तिमाही के अंतिम दिन/ पहले छमाही के अंतिम अपर्याप्त शेष है तो इसे एक डिफ़ॉल्ट माना जायेगा और देरी से योगदान के लिए अति-देय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा।
- सभी बैंकों को प्रत्येक मासिक देरी योगदान के लिए ग्राहक से प्रत्येक 100 रुपये पर देरी का 1 रुपये प्रति माह, 101-500 रुपये पर देरी का 2 रुपये प्रतिमाह, 501-1000 रुपये पर देरी का 5 रूपये एवं 1001 रुपये से अधिक की देरी पर 10 रुपये का शुल्क लेना अनिवार्य है।
- योगदान की तिमाही/छमाही मोड के लिए देरी योगदान के लिए अति-देय ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाएगा।
- एकत्रित की गई बकाया ब्याज की राशि ग्राहक के पेन्शन कोष के हिस्से के रूप में रहेगी।
- देय राशि की वसूली खाते में उपलब्ध धनराशि के अनुसार की जाएगी।
- बैंक के रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए ग्राहकों के खाते से कटौती एक समयावधि पर की जाएगी।
- अंशदान (सहयोग) राशि का भुगतान रोकने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है:
- 6 माह बाद खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
- 12 माह बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- 24 माह बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।
अटल पेंशन योजना से निकासी प्रक्रिया
1. समय से पूर्व (60 वर्ष की आयु से पहले)
- यदि ग्राहक APY खाते को बंद करवाना चाहता है तो उसे “खाता बंद करने का फ़ॉर्म” (स्वैच्छिक निकास फ़ॉर्म) और सम्बंधित दस्तावेज बैंक/डाकघर शाखा में जमा कराने होंगे।
- यह “खाता बंद करने का फ़ॉर्म”(स्वैच्छिक निकास फ़ॉर्म) आधिकारिक वेबसाइट पर Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY withdrawal form पर उपलब्ध है I (सीधे यहाँ से Download करे)
- यह फ़ॉर्म बैंक व पोस्ट ऑफ़िस में भी उपलब्ध होता हैं।
- ग्राहक के द्वारा APY खाता बंद होने के फ़ॉर्म को जमा कराने के बाद, APY खाते से जुड़े बचत बैंक खाते को बंद नहीं करवाना चाहिए। APY खाता बंद होने से ग्राहक को जो समापन राशि प्राप्त होती है वह APY से जुड़े बचत बैंक खाते में आ जाती है । इस बचत खाते के बंद होने से समापन राशि के जमा होने में समस्या आ सकती है।
- यदि ग्राहक, जिसने APY के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से APY से बाहर निकलना चाहता है तो उसे केवल APY में उसके द्वारा किया गया योगदान; उसके योगदान पर बने ब्याज के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। सरकार के सह-योगदान पर अर्जित आय, इस तरह के ग्राहकों के लिए वापस नहीं की जाएगी।
2. मृत्यु के कारण (60 वर्ष के बाद/60 वर्ष के पहले किसी भी कारण मृत्यु)
- दावाकर्ता संबंधित बैंक/पोस्ट ऑफ़िस में ग्राहक के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक फ़ोटो कॉपी के साथ विधिवत भरा हुआ APY क्लोजर फ़ॉर्म (मृत्यु) जमा कर सकता है । फ़ॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal पर उपलब्ध है I (सीधे यहाँ से Download करे)
- यह फ़ॉर्म बैंक व पोस्ट ऑफ़िस में भी उपलब्ध होते हैं।
- 60 वर्ष से पूर्व ग्राहक की मृत्यु होने पर पति/पत्नी के पास ग्राहक के APY खाते में अंशदान (सहयोग) जारी रखने का विकल्प उपलब्ध होता है। जिसे पति/पत्नी के नाम पर बाकी बचे समय के लिए (मूल ग्राहक के 60 वर्ष पूर्ण होने तक) जारी रखा जा सकता है।
- यदि पति या पत्नी APY खाते को जारी नहीं रखना चाहता है तो, उसे केवल उसके द्वारा किए गए अंशदान (सहयोग) के साथ-साथ उस अंशदान पर शुद्ध वास्तविक ब्याज (खाता रख-रखाव शुल्क घटाने के बाद) को दे दिया जाएगा।
- 60 वर्ष के बाद यदि किसी भी कारण ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो वही पेंशन पति या पत्नी को देय होगी और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित (नोमिनी) को वापस कर दिया जायेगा।
APY के अंतर्गत मासिक पेंशन के 5 स्तर
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मुख्यतः 5 सहयोग स्लैब (स्तर) रखे गए है। यह स्तर योजना से जुड़ने की आयु, अंशदान के वर्ष (सहयोग राशि कितने समय तक देय होगी), मासिक अंशदान राशि (ग्राहक के द्वारा देय राशि), ग्राहक(अभिदाता)तथा उसके पति/पत्नी को मासिक पेंशन व अभिदाताओं के नोमिनी को प्राप्त होनी वाली सम्पूर्ण राशि पर आधारित है।
1. ₹1000 की मासिक पेंशन
APY से जुड़ने की आयु | अंशदान के वर्ष | मासिक अंशदान | 60 वर्ष के पश्चात प्राप्त मासिक पेंशन | नोमिनी को प्राप्त होने वाली राशि |
18 | 42 | 42 | 1,000 | 1.7 लाख |
20 | 40 | 50 | 1,000 | 1.7 लाख |
25 | 35 | 76 | 1,000 | 1.7 लाख |
30 | 30 | 116 | 1,000 | 1.7 लाख |
35 | 25 | 181 | 1,000 | 1.7 लाख |
40 | 20 | 291 | 1,000 | 1.7 लाख |
2. ₹2000 की मासिक पेंशन
APY से जुड़ने की आयु | अंशदान के वर्ष | मासिक अंशदान | 60 वर्ष के पश्चात प्राप्त मासिक पेंशन | नोमिनी को प्राप्त होने वाली राशि |
18 | 42 | 84 | 2,000 | 3.4 लाख |
20 | 40 | 100 | 2,000 | 3.4 लाख |
25 | 35 | 151 | 2,000 | 3.4 लाख |
30 | 30 | 231 | 2,000 | 3.4 लाख |
35 | 25 | 362 | 2,000 | 3.4 लाख |
40 | 20 | 582 | 2,000 | 3.4 लाख |
3. ₹3000 की मासिक पेंशन
APY से जुड़ने की आयु | अंशदान के वर्ष | मासिक अंशदान | 60 वर्ष के पश्चात प्राप्त मासिक पेंशन | नोमिनी को प्राप्त होने वाली राशि |
18 | 42 | 126 | 3,000 | 5.1 लाख |
20 | 40 | 150 | 3,000 | 5.1 लाख |
25 | 35 | 226 | 3,000 | 5.1 लाख |
30 | 30 | 347 | 3,000 | 5.1 लाख |
35 | 25 | 543 | 3,000 | 5.1 लाख |
40 | 20 | 873 | 3,000 | 5.1 लाख |
4. ₹4000 की मासिक पेंशन
APY से जुड़ने की आयु | अंशदान के वर्ष | मासिक अंशदान | 60 वर्ष के पश्चात प्राप्त मासिक पेंशन | नोमिनी को प्राप्त होने वाली राशि |
18 | 42 | 168 | 4,000 | 6.8 लाख |
20 | 40 | 198 | 4,000 | 6.8 लाख |
25 | 35 | 301 | 4,000 | 6.8 लाख |
30 | 30 | 462 | 4,000 | 6.8 लाख |
35 | 25 | 722 | 4,000 | 6.8 लाख |
40 | 20 | 1164 | 4,000 | 6.8 लाख |
5. ₹5000 की मासिक पेंशन
APY से जुड़ने की आयु | अंशदान के वर्ष | मासिक अंशदान | 60 वर्ष के पश्चात प्राप्त मासिक पेंशन | नोमिनी को प्राप्त होने वाली राशि |
18 | 42 | 210 | 5,000 | 8.5 लाख |
20 | 40 | 248 | 5,000 | 8.5 लाख |
25 | 35 | 376 | 5,000 | 8.5 लाख |
30 | 30 | 577 | 5,000 | 8.5 लाख |
35 | 25 | 902 | 5,000 | 8.5 लाख |
40 | 20 | 1454 | 5,000 | 8.5 लाख |
अभिदाता सहयोग (अंशदान) सारणी (Contribution Chart) का PDF यहाँ से डाउनलोड करे।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:
- एक ग्राहक केवल एक APY खाता खोल सकता हैं।
- अविवाहित ग्राहक नोमिनी के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को नोमिनी बना सकते हैं।
- यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगे।
- ग्राहक एक वर्ष के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकता है।
- APY ग्राहकों को PRAN की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में SMS अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी।
- ग्राहक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं।
- APY मोबाइल ऐप्लिकेशन के द्वारा आप पिछले 5 अंशदान (सहयोग राशि) देख सकते हैं। और अपने खाते से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी के साथ-साथ ई-प्रान भी बिना किसी शुल्क के डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- APY से सम्बंधित किसी भी शिकायत के लिए यहाँ से Subscriber Grievance Registration(G1) फॉर्म डाउनलोड करे। इसके अलावा APY Toll Free Number 1800 110 069 पर कॉल करे। PRAN सम्बंधित जानकारी के लिए यह डॉक्यूमेंट डाउनलोड करे।
संदर्भ और उद्धरण (References & Citations)
- https://www.india.gov.in/hi/spotlight/अटल-पेंशन-योजना
- https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=760
- https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-India.pdf
- http://www.dif.mp.gov.in/apy.htm
- https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Scheme_Details.pdf
- https://www.npscra.nsdl.co.in/scheme-details.php
- https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Subscriber_Information_Brochure.pdf
- https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Subscribers_Contribution_Chart_1.pdf
- https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html
- https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/Atal%20Pension%20Yojana%20Training%20Manual.pdf