इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत वृद्ध, विधवा व विकलांग लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना सभी राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं के सहयोग द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में संचालित की जाती है।
यदि आपकी आय कम है, या आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और आप अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों के लिए उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो योजना आपके लिए है। अब आप केंद्र या अपने राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाकर उनकी सभी छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो आइए जानते है कि आख़िर वृद्धावस्था पेंशन है क्या, और आप इससे किस प्रकार जुड़ सकते हैं।
वर्ष 1995 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme) [IGNOAPS] की शुरुआत की गई, जो कि NSAP (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) के अंतर्गत आती है, NSAP के अंतर्गत समाज कल्याण हेतु पाँच उप-योजनाएँ आती है जो इस प्रकार है:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना(Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme) [IGNOAPS]
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना(Indira Gandhi National Widow Pension Scheme) [IGNWPS]
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) [IGNDPS]
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) [NFBS]
- अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)
आज हम बात कर रहे हैं इन्ही में से एक समाज कल्याणकारी उप-योजना की जिसके द्वारा बहुत से गरीब, मध्यम व असहाय वृद्ध की सहायता की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने व उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें पूरा करने हेतु प्रत्येक महीने राज्य सरकारों के सहयोग द्वारा कुछ तय रक़म अदा की जाती है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर योगदान करती है। अर्थात प्रत्येक राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना की धनराशि अलग-अलग होती है। दिल्ली जैसे राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पूरे देश में सबसे ज़्यादा धनराशि ₹2000 प्राप्त होती है। तो वहीं हरियाणा और आंध्रप्रदेश में इस योजना के अंतर्गत सीनियर सिटीजन को ₹1000 से अधिक की रक़म प्रदान की जाती है, देश के कुछ अन्य राज्यों की बात करें तो हिमाचल में ₹550, राजस्थान में ₹500, महाराष्ट्र में ₹600 से अधिक, बिहार में ₹400 और यूपी में ₹300 प्रति महीना प्रदान की जाती है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ हेतु पात्रता
- राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- बी॰पी॰एल॰ कार्ड धारक परिवार से आने वाले आवेदक।
- देश में कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है चाहे वह बी॰पी॰एल॰ कार्ड धारक परिवार से नहीं आता हो तब भी वह अपनी राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- आवेदक का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाने के सत्यापित आयु प्रमाण पत्र।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की रंगीन फ़ोटो।
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र।
- पहचान प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड नंबर।
- बैंक पासबुक।
- आय प्रमाण पत्र।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए किस प्रकार करें आवेदन
- 1 अप्रैल 2016 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को ऑनलाइन कर दिया गया है, अब आवेदक घर बैठे आवेदन कर सकता है।
- अंकिंत(*) किए गये सभी श्रेणी भरना अनिवार्य है।
- आवेदक की फ़ोटो का आकर 20KB होना चाहिए।
- सभी दस्तावेज़ 500KB के अधिकतम आकार के साथ pdf प्रारूप में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
1. उदाहरण के तौर पर यदि आप उत्तरप्रदेश के निवासी है तो, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़ी इस आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें। खुछ अन्य राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट निचे दी गयी है
2. पोर्टल पर दिखाई दे रहे आवेदन करें पर क्लिक करें।
3. यहाँ आपको New Entry Form पर क्लिक करना है।
4. यहाँ आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
5. अब आवेदक को बैंक की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
6. अब आवेदक के द्वारा आय का विवरण देना होगा।
7. सम्पूर्ण जानकारी भरने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के पश्चात चयन प्रक्रिया
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है।
- ग्राम पंचायत द्वारा भेजा गया प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है।
- इसके पश्चात आवेदक द्वारा भेजे गए सभी दस्तावेज़ों की जाँच की जाती है।
- यदि जाँच में सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते है तो आवेदक को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत रक़म ट्रांसफर कर दी जाती है।
- प्रत्येक वर्ष मई-जून में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है।
अन्य राज्यों की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट
- महाराष्ट्र – https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
- राजस्थान – https://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx
- उतराखंड – https://edistrict.uk.gov.in/Pension.aspx#virdh
- मध्यप्रदेश – http://samagra.gov.in/default.html
- हरियाणा – https://karnal.gov.in/service/pension/
- पंजाब – http://punjab.gov.in/old-age-pension
- छत्तीसगढ़ – https://sw.cg.gov.in/en/indira-gandhi-national-old-age-pension-scheme
- बिहार – https://web.sspmis.in/
संदर्भ और उद्धरण (References & Citations)
- https://giridih.nic.in/hi/scheme/इंदिरा-गांधी-राष्ट्रीय-व/
- http://www.nsap.nic.in/login/dashboard.do?methodName=showintialize&val
- http://sspy-up.gov.in/index.aspx
- https://sw.cg.gov.in/indira-gandhi-national-old-age-pension-scheme
- http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx
- http://nsap.nic.in/Guidelines/nsap_guidelines_oct2014.pdf